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Delhi Excise Policy Scam: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, 18 अप्रैल को अगली सुनवाई 

• LAST UPDATED : April 12, 2023

Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा दी गई दलील को खाजिज करते हुए इसके लिए अगली सुनवाई की समय दिया है। कोर्ट अब मामले पर 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी दलीलें पेश की। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है। बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने बुधवार को पेश किया।

वहीं सीबीआइ से जुड़े मामले में गत दिनों निचली अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद सिसोदिया ने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी है।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति को बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी को सिसोदिया को लंबी पूछ-ताछ  के बाद  अरेस्ट किया था।  इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ केस में ईडी जांच कर रही है।

पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ?

इससे पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच काफी अहम पड़ाव है। वहीं सिसोदिया का पक्ष रख रहे वकील ने कहा था कि ईडी के पास इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आप नेता सिसोदिया के वकील ने कहा था कि उनके घर और गांव तक जांच एजेंसी ने छानबीन की,  लेकिन किसी भी तरह का संदेहजनक दस्तावेज नहीं मिला। शराब नीति को मंजूरी कई जगह से मिली थी। इसमें एलजी वीके सक्सेना भी शामिल थे लेकिन सिर्फ हमारे को लेकर जांच चल रही है।

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