होम / Delhi Excise Policy: ‘सुनीता को अनुमति दी जाए…’ केजरीवाल ने लगाई कोर्ट से गुहार, जानिए क्या है मांग

Delhi Excise Policy: ‘सुनीता को अनुमति दी जाए…’ केजरीवाल ने लगाई कोर्ट से गुहार, जानिए क्या है मांग

• LAST UPDATED : June 14, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Excise Policy: दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बताया गया है, और वे इन दिनों जेल में बंद हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखा गया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए भी जमानत की मांग की है। अदालत ने इस मामले पर जेल अथॉरिटी से विवादित प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। इसके साथ ही, केजरीवाल की जमानत पर 19 जून को अगली सुनवाई होगी। इस मुद्दे में अब और विस्तृत चर्चा और क़ानूनी प्रक्रिया जारी है।

Delhi Excise Policy: जानिए अदालत का निर्णय

दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर एनफरोंट कोर्ट ने ऐसे में NDI एजेंसी को जवाब देने से रोक लगाई है। अदालत ने इस मुद्दे पर निर्णय देते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन एनडीआई की हिरासत में नहीं हैं। इस वजह से एजेंसी को इन आवेदनों पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

जानिए क्या की मांग

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका में दो आवेदन दायर किए हैं। पहले आवेदन में उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनके स्वास्थ्य जांच के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। दूसरे आवेदन में उन्होंने मेडिकल बोर्ड की बैठक में उनके इनपुट देने की अनुमति मांगी है। इन आवेदनों की सुनवाई शुक्रवार को हुई जहां अदालत ने जवाब देने के लिए एनडीआई को समय मांगने की अनुमति नहीं दी।

इस तारीख़ पर होगी अगली सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने दो आवेदन दायर किए, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनके स्वास्थ्य जांच के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने की अनुमति और मेडिकल बोर्ड की बैठक में अपने इनपुट देने की अनुमति मांगी है।

Read More:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox