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नई दिल्ली (Delhi Excise Policy: Court said, order on bail pleas of accused is scheduled and will take some more time to be completed) : अदालत ने चैरिएट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी को पूछताछ के लिए 13 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली की एक अदालत 16 फरवरी को अपना आदेश सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर अर्जियों पर आदेश पारित करने वाले थे, ने इस मामले में नए सिरे से गिरफ्तारी पर विचार करते हुए मामले को स्थगित कर दिया और कहा कि इस संबंध में कार्यवाही में काफी समय लगा।
न्यायाधीश ने मामले को 16 फरवरी के लिए स्थगित करते हुए कहा “अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर आदेश निर्धारित है और इसे पूरा होने में कुछ और समय लगेगा क्योंकि इस ईसीआईआर में ईडी द्वारा कुछ नई गिरफ्तारियां की गई हैं और रिमांड कार्यवाही और कुछ अन्य अदालतों में काफी समय लेने वाले सीबीआई से जुड़े मामले में भी मामले को भी देखा जाना चाहिए”
पांचों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच, अदालत ने चैरिएट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश जोशी को पूछताछ के लिए 13 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। राजेश जोशी पर 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी का अभियान चलाने का आरोप है। इस मामले में कल ही कोर्ट ने शिरोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे कारोबारी गौतम मल्होत्रा को इस मामले में 15 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने अब तक इस मामले में दो अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट के बराबर ईडी) दायर की हैं और कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
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