India News (इंडिया न्यूज़) : राजधानी दिल्ली में 55 वर्षीय एक महिला के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की अजीबोगरीब जांच सामने आई है। सामने आई जानकरी के अनुसार, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कहीं भी ‘यौन शोषण’ शब्द का जिक्र ही नहीं है। इस पर दिल्ली की एक अदालत ने जांच पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को घटिया करार दिया है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जाँच को घटिया करार देने के बाद एसीपी रैंक के एक अधिकारी और उसके सबऑर्डिनेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रोहिणी कोर्ट के स्पेशल जज धीरेंद्र राणा ने कहा है कि घटना के बारे में पहले ही दिन पता चल गया था लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो किया वो काफी हैरान करने वाला है। जस्टिस राणा ने यह भी कहा है कि अगर गैंग रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध में जांच का यह स्तर है, तो अन्य छोटे अपराधों के बारे में क्या ही कहा जा सकता है।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, जिस महिला के साथ गैंग रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। वो महिला 14 मार्च को अचानक लापता हो गई थी। इसके अगले दिन यानि 15 को उसकी लाश बस में मिली। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली और इस मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की टीम ने पीड़ित महिला के बेटे से पूछताछ की, जिसने अपनी मां को यौन शोषण का शिकार होते हुए देखने का दावा किया था। उसने चार लड़कों का जिक्र किया। सभी की उम्र 16-17 साल के बीच थी।
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