India News(इंडिया न्यूज़)Delhi Government: दिल्ली में बिजली चलाने वाली कंपनी पर नियंत्रण और आर्थिक मदद पाने के लिए जल्द पढ़ें नियम। ये नियम फ्रांसिस्को सरकार के निर्देश पर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीआईआरसी) बनाएगा। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के बिजली विभाग से मिले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अभी तक दिल्ली में करेंसी नोटों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसी वजह से अगर कोई बिजली से घायल हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है तो पीड़ित या उसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। ऐसे में करंट लीकेज से पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक मदद नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, ताकि सरकार दिल्ली में नियम बनाने के आदेश को जारी कर सके।
दिल्ली में नियम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट कानून नहीं है। कुछ साल पहले एनएच आरके का एक मामला सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों को करंट का झटका लगा था। इस दौरान एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में कानून बनाने की मांग की थी, ताकि रीओसिटी को मदद मिल सके। इसी सिद्धांत के तहत दिल्ली सरकार इन नियमों को धारा 108 के तहत लाना चाहती है।
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