आज समाज नेटवर्क, नई दिल्ली। Delhi Government imposed a fine of 50 lakhs on North MCD भलस्वा लैंडफिल साइट में लगी आग के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नॉर्थ एमसीडी पर डीपीसीसी को 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। डीपीसीसी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्देश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के माध्यम से कई निर्णय भी मंत्रालय द्वारा एमसीडी के लिए जारी किए गए हैं। इनमे कूड़े के पहाड़ के ऊपर स्थायी रूप से टैंकर स्टेशन बनाना, सुगम परिवहन के लिए पेरीफेरल सड़क का निर्माण करना और फील्ड स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी करना जैसे निर्णय शामिल हैं।
एमसीडी की 4 सदस्यीय टीम को 2 मई को मुंबई जाने के निर्देश
डीपीसीसी, ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी की 4 सदस्यीय टीम को इसके स्थाई समाधान के लिए 2 मई को मुंबई जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह टीम मुंबई के डंपिंग स्थल में लगे गैस सकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेगी। गोपाल राय ने डीपीससी द्वारा सौंपी गई भलस्वा लैंडफिल साइट में लगी आग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नॉर्थ एमसीडी की लापरवाही का ही नतीजा रहा की भलस्वा लैंडफिल साइट इतनी भीषण आग की चपेट में आ गई।
1 एकड़ एरिया आग की चपेट में आ गया Delhi Government imposed a fine of 50 lakhs on North MCD
भलस्वा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को आग लगनी शुरू हुई और एमसीडी की लापरवाही, साथ ही उचित टैंकर की व्यवस्था नहीं होने के कारण लगभग 1 एकड़ एरिया आग की चपेट में आ गया हैं। उन्होंने बताया कि नॉर्थ एमसीडी कि लापरवाही को देखते हुए, डीपीसीसी को 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके उसके लिए भलस्वा के कूड़े के पहाड़ पर पानी की अपर्याप्त व्यवस्था को देखते हुए लैंडफिल साइट के ऊपर वॉटर टैंकर स्टेशन बनाने और फील्ड स्टाफ को बढ़ाने के निर्देश भी जारी किये गए हैं। इन कूड़े के पहाड़ पर सुगम परिवहन के लिए चारों ओर से पेरीफेरल सड़क बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। ताकि ऐसी घटनाओं के वक्त जल्द जल्द से कार्यवाही की जा सकें।