India News ( इंडिया न्यूज ) Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस केस में आरोपी को जमानत देने के बाद कहा कि दोनों की मुलाकात डेटिंग एप पर हुई थी, न कि किसी शादी वाले एप पर। आरोपी ने महिला को संदेश भेजा था लेकिन उसके सामने विवाह करने का प्रस्ताव नही रखा था।
हाई कोर्ट के जस्टिस महाजन की बेंच ने अपने आदेश में आगे कहा कि ऐसा लगता है दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। इसमें शादी का कोई भी झूठा वादा नही किया गया था, गलत धारणा पर महिला की सहमति ली गई थी।
बता दें कि इस मामले में महिला ने आरोपी पर यौन संपर्क शुरू करने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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