India News Delhi (इंडिया न्यूज), Delhi High Court: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की असाधारण अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक लॉ छात्र द्वारा दायर जनहित याचिका पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को दिल्ली हाईकोर्ट ने माफ कर दिया। यह निर्णय अदालत ने तब लिया जब छात्र ने सशर्त माफी मांगते हुए कहा कि उसने अपनी गलती से सबक सीख लिया है।
Delhi High Court: माफ़ी मांगने पर माफ़ किए 75 हजार रुपये
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की असाधारण अंतरिम जमानत की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले एक लॉ छात्र पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को दिल्ली हाईकोर्ट ने माफ कर दिया है। अदालत ने यह आदेश तब दिया जब छात्र ने सशर्त माफी मांगते हुए कहा कि उसने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल के पास छात्र होने के नाते कोई आय नहीं है और इस मामले ने उसे न्यायिक प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है।
स्टूडेंट ने कही ये बात
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “मैंने अपनी गलती से अच्छी तरह सबक सीख लिया है। कृपया मेरी स्थिति पर विचार करें।” इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने याचिकाकर्ता पर लगाया गया 75 हजार रुपये का जुर्माना माफ कर दिया। हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
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