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Delhi HC Order: आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा पाने वाले शख्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया जमानत, जानिए वजह

• LAST UPDATED : February 2, 2023

नई दिल्ली ( Delhi HC Order: The accused person was sentenced to life in prison in 2019) :- न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और अनीश दयाल की खंडपीठ ने समुंदर सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अपीलकर्ता दीपक को बरी कर दिया।

खबर क्या है ?

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 के हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। इस व्यक्ति को साल 2019 में आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और अनीश दयाल की खंडपीठ ने समुंदर सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अपीलकर्ता दीपक को बरी कर दिया।

उच्च न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए राहत दी थी क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं था। पीठ ने फैसले में कहा कि अभियोजन कथित अपराध के लिए किसी भी मकसद को साबित करने में विफल रहा, न ही मृतक से अपीलकर्ता को 1.5 लाख रुपये के ऋण के लेन-देन के संबंध में या कोई अन्य कारण। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि सोने की चेन और लॉकेट वास्तव में मृतक के थे या खरीदे गए थे।

क्या है पूरा मामला ?

टाडा एक्ट में आरोपित गैंगस्टर समंदर सिंह अपने घर से लापता था जिसके बाद उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में जब समंदर सिंह का शव मिला तो पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी की आशंका पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से कथित तौर पर तीन मोबाइल बरामद किए गए। इसके अलावा, आरोपी पुलिस को एक वित्त कंपनी, रोहतक रोड, बहादुरगढ़ के कार्यालय में ले गया, जहाँ से उसने मृतक से लूटी गई सोने की चेन के बदले कथित रूप से ऋण लिया था।

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