होम / भ्रष्टाचार के मामले में DDA के पूर्व निदेशक की सजा पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, करना होगा सरेंडर

भ्रष्टाचार के मामले में DDA के पूर्व निदेशक की सजा पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, करना होगा सरेंडर

• LAST UPDATED : August 19, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) : भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के पूर्व निदेशक ओपी गुप्ता की सजा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया है। बता दें, सजा के निलंबन पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत मं पेश किये सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य आरोपितों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची।

सात दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने अदालत ने कहा कि इसके प्रथम दृष्टया सुबूत हैं कि आवेदनकर्ता ने अपने सास व अपने बेटे के खाते में सह-दोषी की पत्नी के खाते से रुपये लिया। जिससे डीडीए को नुकसान हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदनकर्ता ने चिकित्सा कारणाें से सजा निलंबित करने की मांग की है, लेकिन इस संबंध में काेई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कोर्ट ने ओपी गुप्ता को 26 मई को मिली अंतरिम जमानत को निरस्त करते हुए सात दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया।

ओपी गुप्ता को मिली थी चार साल की सजा

बता दें, साल 2013 में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दोषी ओपी गुप्ता को दोषी करार देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन मई 2023 को आपराधिक साजिश रचने व धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत चार साल के कारावास की सजा और सुनाई थी। कोर्ट ने सजा के साथ संयुक्त रूप से छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

also read ; कालकाजी मंदिर में ड्रेसकोड हुआ लागू, ऐसे कपड़े पहने तो इंट्री होगी बैन

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox