नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे को एक सुझाव जारी किया है और यह सुझाव दिव्यांग जन लोगों को देखते हुए किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए भारतीय रेलवे से कहा है कि वह रेलवे स्टेशनों पर नि:शुल्क मानव सहायता और दिव्यांगों को व्हीलचेयर देना सुनिश्चित करे।
आपको बता दें कि यह आदेश साल 2017 में उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक जनहित याचिका पर लिया गया था, जब एक नेत्रहीन व्यक्ति अपनी एम.फिल प्रवेश परीक्षा से देने से रह गया था। क्योंकि वह आरक्षित डिब्बे में मानव सहायता के बिना नहीं बैठ सका था। इस समय इस तरह की सुविधाएं केवल दिल्ली मेट्रो द्वारा दी जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा संचालित परिवहन कंपनी निश्चित रूप से अधिक से अधिक रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर तरह का प्रयास करे। कोर्ट ने आगे कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है कम से कम व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर इस सुविधा को दिया जा सकता है।
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