Delhi High Alart:
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सवतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर हैं। पुलिस ने सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे, पैराग्लाइडर, टाय एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए भी रोक लगा दी है। मामले में शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
हवाई क्षेत्र में भी धारा-144 लागू
पुलिस आयुक्त की तरफ से आदेश जारी कर 15 अगस्त के मौके पर ड्रोन या अन्य दूसरी हवाई चीज से आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर हवाई क्षेत्र में भी धारा-144 लागू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी पैरा जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
22 जुलाई से 16 अगस्त तक जारी रहेंगे आदेश
पुलिस आयुक्त द्वारा दिए ये आदेश 22 जुलाई से 16 अगस्त तक जारी रहेंगे। इसके तहत किसी भी तरह के छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और यहां तक कि विमान से पैरा-जंपिंग पर भी पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की एक टीम सभी गतिविधियों पर नज़र रखेगी। अगर कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया जो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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