Delhi High Court:
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ‘आप’ को उपराज्यपाल के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री हटानी होगी।
एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय आग्रह किया था कि से आप (AAP) और उसके नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मानहानिकारक बयानबाजी के आरोप लगाने से रोकने के निर्देश दिए जाएं।
बता दें कि जब एलजी ने आबकारी नीति समेत कई मुद्दों पर सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद से ‘आप’ और उपराज्यपाल के बीच घमासान मच गया था। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह 1400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पाठक के मुताबिक, खादी ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष रहते हुए उपराज्यपाल ने नोटबंदी के समय घोटाला किया था।
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