India News(इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को खतरनाक नस्ल के कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगाने और लाइसेंस रद्द करने के ज्ञापन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और मिनी पुष्करणा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अधिकारियों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने दें क्योंकि वे संबंधित कानूनों और विनियमों का मसौदा तैयार कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुत्तों की स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। कहा कि भारतीय नस्लों का ख्याल रखने की जरूरत है। वे बहुत अधिक मजबूत हैं। वे आसानी से बीमार नहीं पड़ते क्योंकि वे स्थानीय परिस्थितियों के आदी हो गए हैं। आज हम स्थानीय लोगों के लिए वोकल हैं।
अपनी याचिका में, कानूनी सलाहकार और बैरिस्टर लॉ फर्म ने आरोप लगाया था कि बुलडॉग, रॉटवीलर, पिटबुल, टेरियर्स, नीपोलिटन मास्टिफ जैसी नस्लों के कुत्ते खतरनाक कुत्ते हैं और भारत सहित 12 से अधिक देशों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम अभी भी ऐसा नहीं कर रहा है। उनका पंजीकरण कर रहा है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ऐसी नस्ल के कुत्तों द्वारा अपने मालिकों सहित लोगों पर हमला करने की कई घटनाएं हुई हैं। इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
इसे भी पढ़े:
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…