Delhi

Delhi High Court: सरकारी स्कूलों की हालत पर दिल्ली सरकार को फटकार, कोर्ट ने बड़ी बात कही!

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को शहर के शिक्षा विभाग की आलोचना की। सरकार के पास उत्तर-पूर्व जिले के सरकारी स्कूलों की “बेहद दुखद हालत” की रिपोर्ट हाथ लगी। अदालत ने आदिक्षित मुख्य न्यायाधीश मनमोहन के नेतृत्व में एक “कड़वी” रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग़लती की जिम्मेदारी लेने वालों को जवाबदेही में लिया जाए। यह बात सरकार को तब पता लगी जब वकील अशोक कुमार ने स्कूलों का दौरा किया और वह की हालत को देखा।

Delhi High Court: टूटी हुई मेज, कम कक्षाएँ

वकील अशोक अग्रवाल द्वारा पेश की गई उस “तीखी” रिपोर्ट में विभिन्न अनैतिकताओं की बात की गई, जैसे “टूटी हुई मेज़,” “कम कक्षाएँ,” और पुस्तकों और लेखन सामग्रियों की कमी। यह सब देखने के बाद अदालत ने कहा कि अधिकारी न केवल अखबारों में प्रकाशित करें, बल्कि ग्राउंड पर भी काम करें ताकि दोषों का समाधान किया जा सके। शिक्षा सचिव, जो अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद थे और पहले ही स्कूलों की स्थिति की जांच के लिए वहां गए थे, ने रिपोर्ट में खोजी गई बातों की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि समय-सीमा के माध्यम से परिस्थितियों को बेहद सुधारा जाएगा।

टिन इमारत से चलता था स्कूल!

Delhi High Court ने यह कहते हुए आलोचना की कि अधिकारियों की “योजना की कमी” ने बच्चों में स्कूल के प्रति उदासीनता को बढ़ाया और कहा कि जिम्मेदारी का तय किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिले के एक स्कूल को एक टिन इमारत से चलाया जा रहा था और कभी-कभी दो सेक्शंस को एक ही कक्षा में बैठाया जाता था। इस बात पर न्यायाधीश मनमोहन ने टिप्पणी दी और कहा “समस्या यह है कि कोई भी वरिष्ठ कार्यकारी का बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। यह समस्या है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारी अगली पीढ़ी के साथ क्या होगा? कोरिडोर में भरा होना है। क्या आप सम्बंध को समझते हैं?,” लगायी फटकार

एजुकेशन सचिवालय ने Delhi High Court को दिया दिलासा!

इन सब बातों पर एजुकेशन सचिवालय ने हाई कोर्ट को दिलासा दिया और कहा कि उनके पास फंड्स और किताबों की कोई भी कमी नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया की वो टिन की इमारत सिर्फ अस्थायी हैं| आगे उन्होंने यह भी बताया की अबसे बच्चों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना होगा. पढ़ने का सामान और मेज भी दिए जाएंगे।

अंत में, अदालत ने सचिव शिक्षा से आवश्यकता पड़ने पर एक विस्तृत आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया और 23 अप्रैल को और सुनवाई के लिए मुद्दा तय किया।

 

 

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Kirti Sharma

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