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Delhi High Court: सावधान! सुरक्षित नहीं है आपके घर आने वाला दूध, HC ने किया बड़ा खुलासा

• LAST UPDATED : May 4, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),  Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों में दिल्ली पुलिस को समेत अन्य एजेंसियों को डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के गलत उपयोग के मामले में कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। यह निर्देश विभाग के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा द्वारा दिया गया है। इसके तहत, दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग से साप्ताहिक निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया है, और इस मामले की जांच को पुलिस के द्वारा की जाएगी।

अदालत ने यह निर्देश भी दिया है कि डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के गलत उपयोग की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग से स्रोतों की पहचान करने और संबंधित कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए हैं।

Delhi High Court: अदालत ने दिए ये निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के गलत उपयोग के मामले में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है। इस निर्देश का अधिकारिक घोषणा कोर्ट के उपाध्यक्ष मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की है। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के दौरान सुनयना सिब्बल और अन्यों की याचिका पर ध्यान दिया है। साथ ही, अदालत ने कोर्ट कमिश्नर द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी गौर किया।

क्या है मामला?

कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि डेयरी कॉलोनियों में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का अनधिकारिक उपयोग हो रहा है। अदालत ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं और उसने कहा है कि ऑक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है और यह एक गंभीर अपराध है। इसके तहत, उसने इस मामले की जांच का निर्देश दिया है।

Delhi High Court: नौ नामित डेयरी कॉलोनियों में आदेश जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि इनको उचित सीवेज, जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, और पर्याप्त चारागाह वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह आदेश दिल्ली में नौ नामित डेयरी कॉलोनियों के लिए जारी किया गया है, जिनमें काकरोला, गोयला, नंगली शकरावती, झारोदा, भलस्वा, गाजीपुर, शाहबाद दौलतपुर, मदनपुर खादर, और मसूदपुर शामिल हैं।

अदालत ने यह भी बताया कि गाजीपुर और भलस्वा डेयरी सैनिटरी लैंडफिल साइटों के पास स्थित हैं, इसलिए इन्हें तत्काल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अदालत ने दिल्ली के अन्य अधिकारियों को भी अगले सुनवाई के लिए बुलाया है, जिसमें एमसीडी आयुक्त, एमसीडी पशु चिकित्सा निदेशक, और डीयूएसआईबी सीईओ भी शामिल हैं।

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