Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक अनोखा फैसला सुनायाव है। जिसे सुनकर हर कोई दंग है। आपको बता दे दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 10 लोगों के समूह को 10 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। इसके आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि पेड़ लगाने वालों को 10 साल तक उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। आपको बता दे ये आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर दर्ज एक एफआईआर को खारिज करते हुए दिया है।
आपको बता दे जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल बेंच ने 21 फरवरी को ये आदेश दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता अपने-अपने इलाके में 10 पेड़ लगाएगा और 10 साल तक उनकी देखभाल करेगा। इसके आगे उन्होनें कहा कि ये पेड़ संबंधित जांच अधिकारी के परामर्श पर लगाए जाएंगे।
आपको बतो दे इस आदेश के बाद अदालत ने ये भी कहा कि ‘वह याचिकाकर्ताओं की अच्छी पृष्ठभूमि को देखते हुए उन पर कोई जुर्माना नहीं लगा रही है, लेकिन उन्हें चार हफ्ते में ये पेड़ लगाने होंगे।’
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