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Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP के विधायक अब्दुल रहमान को जारी किया नोटिस, जानिए पूरा मामला

• LAST UPDATED : April 30, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: सोमवार को, उच्च न्यायालय ने 2009 में एक सरकारी स्कूल की महिला प्रिंसिपल के साथ हुई मारपीट के मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई के लिए 17 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है। प्रिंसिपल रजिया बेगम ने विधायक के खिलाफ चुनौती दी है, जिन्हें एक साल के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया गया था।

राउज़ एवेन्यू अदालत ने 30 अक्टूबर, 2023 को एक पूर्व स्कूल प्रिंसिपल की ओर दायर अपील को खारिज कर दिया था। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को परिवीक्षा पर रिहाई की चुनौती दी गई थी। अदालत ने आप विधायक अब्दुल रहमान की अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील भी खारिज कर दी थी। 2009 में तत्कालीन सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला किया गया और उन्हें आपराधिक तरीके से धमकाया गया था।

Delhi High Court: कोर्ट ने मांगा जवाब

यूपीए मामले में वैधानिक जमानत की मांग करने वाले आईएम के सह-संस्थापक अब्दुल सुभान कुरेशी की याचिका पर उच्च न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा है। वह चार साल और 10 महीने की सजा काट चुके है और उनके खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ जून 2019 में गिरफ्तारी की गई थी। मामले की आगे की सुनवाई 10 मई को होगी।

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