India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), Delhi High Court: दिल्ली एक्साइज केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सुनीता केजरीवाल, को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उनसे सोशल मीडिया पर वह वीडियो हटाने को कहा है, जिसमें केजरीवाल अदालत में अपना पक्ष रखते सुने जा सकते हैं। ये वीडियो तब ली गई थी जब मार्च में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था।
Delhi High Court: दिया ये निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सुनीता केजरीवाल, और अन्यों को वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए नोटिस भेजा है। उन्होंने कोर्टरूम की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसे उन्होंने रीपोस्ट किया था। इस वीडियो के बारे में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, और इसी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है।
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