Saturday, July 6, 2024
HomeDelhiDelhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंकों को दी चेतावनी, आम...

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंकों को दी चेतावनी, आम जनता से जुड़ा है मामला

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: जांच एजेंसियों द्वारा जानकारी मांगने के मामले को गंभीरता से नहीं लेने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंकों को फटकार लगाई है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वे पुलिस की साइबर क्राइम सेल से जानकारी मांगने की प्रक्रिया को गंभीरता से लें। यह भी सुनिश्चित करें कि जांच एजेंसियों को कम से कम समय में सटीक जानकारी मिले। इतना ही नहीं बैंक अधिकारियों ने जांच एजेंसियों के सवालों का पूरी तत्परता से जवाब दिया।

डीपी ने बैंकों के रवैये पर जताई चिंता

दिल्ली उच्च न्यायालय में धोखाधड़ी वाले लेनदेन और ग्राहकों को धोखा देने से संबंधित मामलों की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कई बैंकों से जांच एजेंसियों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने बैंकों द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों या अदालतों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तुरंत जवाब नहीं देने पर चिंता व्यक्त की है।

आरबीआई से इन सवालों के जवाब मांगें (Delhi High Court)

दूसरी ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस या अदालतों द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में बैंकों के लिए कोई दिशानिर्देश हैं। साथ ही उन मामलों से उत्पन्न चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है या नहीं, जहां आरोपी अलग-अलग राज्यों में स्थित है।

केंद्र को समन्वय के लिए बैठक बुलानी चाहिए

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों की साइबर अपराध कोशिकाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और केंद्र सरकार को ऐसी सभी कोशिकाओं की एक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने बैठक की समय सीमा तय करते हुए इसे 20 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2024 को होगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने हाई कोर्ट को जानकारी दी थी। विभिन्न अपराध मामलों में आवश्यक जानकारी के अनुरोधों पर बैंक उचित और गंभीरता से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इससे पुलिस की जांच प्रभावित हो रही है।

इसे भी पढ़े:

SHARE
- Advertisement -
Nidhi Jha
Nidhi Jha
Journalist, India News, ITV network.
RELATED ARTICLES

Most Popular