Delhi High Court On Agneepath Scheme: दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी 23 याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के द्वारा किया जा रहा था। कोर्ट ने इससे पहले सोमवार को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और 27 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कही थी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई, 2022 को अग्निपथ योजना से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले को उठाने और इसे शीघ्रता से निपटाने का अनुरोध किया था। जानकारी के अनुसार, दिल्ली के अलावा इस मामले पर केरल, पंजाब, हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को लाने की घोषणा की थी। योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष वर्ष की आयु के लोग इस योजना के तहत देश के सुरक्षाबलों में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 6 महीन की ट्रेनिंग के बाद चार साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल करने की योजना बनाई गई। हालांकि अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हुआ था। इसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…