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Delhi High Court Dismisses Pil By Congress Leader Alleging : दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल संबंधी याचिका को बताया अर्थहीन और आधारहीन

• LAST UPDATED : March 15, 2022

 

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Delhi High Court Dismisses Pil By Congress Leader Alleging : आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ कथित संबंधों की उच्चस्तरीय जांच मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका को पूरी तरह से तुच्छ बताते हुए याचिकाकर्ता के वकील को इस प्रकार की याचिका दायर न करने की हिदायत दी है।

इस मामले में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने याचिका को तुच्छ बताते हुए याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि याचिका में आप कहते हैं कि अधिकारियों को पंजाब के तत्कालीन सीएम के पत्र का संज्ञान है। फिर कुछ भी निर्देशित करने का सवाल ही कहां है? कृपया इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर कर कोर्ट का समय बर्बाद न करें। (Delhi High Court Dismisses Pil By Congress Leader Alleging)

कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने दायर की थी जनहीत याचिका Delhi High Court Dismisses Pil By Congress Leader Alleging

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गौरतलब है कि यह याचिका कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने दायर की थी जिसमें उन आरोपों की जांच करन की मांग की गई कि आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं, और उससे धन भी प्राप्त हुए है। याचिका में आप की मान्यता को रद्द करने और जांच पूरी होने तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लिखे गए पत्र का दिया गया हवाला (Delhi High Court Dismisses Pil By Congress Leader Alleging)

याचिका में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लिखे गए पत्र और उसी के तर्ज पर कुमार विश्वास के बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा पत्र की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चन्नी को पत्र लिखकर गहन जांच का आश्वासन दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रुद्र वी सिंह ने कहा कि इस आश्वासन के बावजूद और पीएम द्वारा इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करने के बावजूद अभी तक पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, केंद्र सरकार द्वारा कोई जांच शुरू नहीं की गई है।

याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के सीएम ने साधा निशाना

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याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे आतंकवादी बोला था, पहले जनता ने उनको जवाब दिया। आज अदालत ने उन्हें जवाब दे दिया। (Delhi High Court Dismisses Pil By Congress Leader Alleging)

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