नई दिल्ली (Delhi High Court: Draft on Online Gaming Regulation has been circulated and is now almost ready and in its final stage) : केंद्र ने कहा कि आईटी नियमों में संशोधन के मसौदे में भारत में सक्रिय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए स्व-नियामक निकायों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सट्टेबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन के संबंध में ड्राफ्ट को प्रसारित किया गया है और अब यह ड्राफ्ट लगभग तैयार और अपने अंतिम रूप में है।
दिल्ली हाई कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के संबंध में अतुल बत्रा और अविनाश मेहरोत्रा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसपर केंद्र के वकील ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हितधारकों के साथ परामर्श शुरू हो गया है।केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया “ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन का ड्राफ्ट परिचालित किया गया है और परामर्श शुरू हो गया है। सभी प्रतिनिधियों के साथ हितधारक चाहे वकील हों या नागरिक समाज के साथ दो दौर की बैठक हो चुकी हैं। हम इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।”
केंद्र के रुख को देखते हुए अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर आठ हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। अदालत ने बत्रा की याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी, जब उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग नियमों की मांग करने वाली उनकी याचिका पर किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने फिर भी बत्रा को किसी भी शिकायत के मामले में फिर से संपर्क करने की छूट दी। बत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि ऑनलाइन खेल को कौशल के खेल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और ऑनलाइन जुआ किसी भी मादक पदार्थ की लत जितना ही बुरा है। केंद्र ने जनवरी में कहा था कि उसने आईटी नियमों में संशोधन के मसौदे में भारत में सक्रिय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए स्व-नियामक निकायों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सट्टेबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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