होम / Delhi High Court: फेसबुक इंडिया की याचिका खारिज, जानें क्या हैं पूरा मामला

Delhi High Court: फेसबुक इंडिया की याचिका खारिज, जानें क्या हैं पूरा मामला

• LAST UPDATED : September 29, 2022

Delhi High Court:

नई दिल्ली। फेसबुक इंडिया द्वारा दर्ज की गई एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने  खारिज कर दिया है। दरअसल, इस याचिका में फेसबुक ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से अपनी कंपनी व्हाट्सएप की 2021 में आई निजता नीति की जांच का आदेश रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने कंपनी की याचिका को तीसरी बार खारिज किया है।

व्हाट्सएप ने कहा…

वहीं फेसबुक इंडिया ने सिंगल जज के समक्ष याचिका में कहा था कि प्रथम दृष्टया कोई नजरिया रखे बिना CCI अपने महानिदेशक से फेसबुक व व्हाट्सएप की जांच करवा रहा है। हाईकोर्ट को व्हाट्सएप की निजता नीति से जुड़ी इस जांच को रोक देना चाहिए।

क्या हैं पूरा मामला? 

  • दरअसल, जनवरी 2021 में CCI ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच करने की घोषणा की थी। वहीं जांच की घोषणा करते वक्त कहा था कि इस नीति के जरिये व्हाट्सएप यूजर्स का ऐसा डाटा जमा कर सकता है, जिसका उपयोग भारत में बाजार की स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने में उपयोग हो सकता है।
  • वहीं इस मामले में पलटवार करते वक्त व्हाट्सएप ने कहा था कि CCI यह जांच नहीं कर सकता, नीति भी अभी लागू नहीं की जा रही है। इसके लिए भारत का डाटा संरक्षण कानून बनने और संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार किया जाए। फेसबुक का यह मानना था कि यह जांच कराना CCI का क्षेत्र नहीं है, भले ही उसे कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस सामग्री प्रथम दृष्टया क्यों ना मिली हो।
  • वहीं दूसरी ओर CCI का कहना था कि वह कंपनी की निजता नीति की नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा यूजर्स की जानकारियों को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के आरोपों की जांच कर रहा है।

ये भी पढ़ें: टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को दिया खास तोहफा, कंपनी ने लॉन्च की सबसे सस्ती EV कार

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox