Saturday, July 6, 2024
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Delhi High Court: जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला चाहते थे तलाक, जानिए कोर्ट ने क्यों किया इनकार?

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह पायल अब्दुल्ला द्वारा किए गए शारीरिक या मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे हैं।

तलाक देने से किया इनकार (Delhi High Court)

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, आपने जो आरोप लगाए हैं और अपनी पत्नी से तलाक मांगा है, उसके लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं, इसलिए हम तलाक नहीं दे सकते।

ठोस सबूत की कमी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पायल अब्दुल्ला द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट भी फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष से सहमत है। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे फैमिली कोर्ट के फैसले में कोई खामी नजर नहीं आती। फैमिली कोर्ट ने उमर की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था।

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Nidhi Jha
Nidhi Jha
Journalist, India News, ITV network.
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