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Delhi High Court Gave Instructions : कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Delhi High Court Gave Instructions : कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कब्जा करने वालों को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को मंदिर परिसर में धर्मशाला, झुग्गी के कब्जेदारों और परिवारों की संख्या की सूची दस मार्च तक तैयार करने का निर्देश दिया। (Delhi High Court Gave Instructions)

कालकाजी मंदिर के विभिन्न मुद्दों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने डीडीए उपाध्यक्ष, डूसिब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसडीएमसी आयुक्त और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी को 11 मार्च को एक संयुक्त बैठक करने को कहा है।

15 मार्च को होगी अदालत में सुनवाई Delhi High Court Gave Instructions

इसके बाद 14 मार्च को रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा कि किस तरह से मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली कराया जा सकता है। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि क्या झुग्गी वालों को आश्रय प्रदान किया जा सकता है, ताकि कालकाजी मंदिर परिसर में पुनर्विकास शुरू हो सके। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी और इसमें डीडीए, डूसिब, एसडीएमसी और डीसीपी को वीडियो कान्फ्रेंच्सग के माध्यम से शामिल होना होगा। (Delhi High Court Gave Instructions)


पीठ ने कहा कि अदालत में पेश किए गए पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन (पीपीटी) पर सभी पक्षों को अगली सुनवाई पर सुना जाएगा। पीपीटी में बताया कि पुनर्विकास योजना के तहत डीडीए और एसडीएमसी की भूमि पर किस तरह से अस्थायी दुकानों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में उक्त जमीन का इस्तेमाल पार्किंग और अन्य कार्यो के लिए किया जा रहा है। निर्माण का खर्च दुकानदार को देना होगा। कब्जा मिलने के बाद दुकानदारों को अदालत की ओर से निर्धारित तहबाजारी देनी होगी।

अदालत ने दुकान का आवंटन करने का स्थिति किया स्पष्ट

अदालत ने स्पष्ट किया कि दुकान का आवंटन किसे किया जाएगा इसकी अंतिम सूची प्रशासक तय करेंगे। अस्थायी दुकानों पर दुकानदारों का कोई अधिकार नहीं होगा और वे सिर्फ इसका इस्तेमाल करने के हकदार होंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट को यूको बैंक से मिली रिपोर्ट के अनुसार कालकाजी मंदिर फंड में 24 फरवरी 2022 तक कुल छह करोड़ 87 लाख 59 हजार 606 रुपये हैं। इसके अलावा 87 एफडीआर, 135 डीडी भी हैं। (Delhi High Court Gave Instructions)

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Amit Gupta

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