Friday, July 5, 2024
HomeDelhiDelhi High Court: कड़ा और कृपाल पहनने वाले कैंडिडेट्स को समय रहते...

Delhi High Court:

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि वे बताए कि कड़ा और कृपाल पहनने वाले कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले पहुंचना है और उन तक ये सूचना समय से पहुंचाई जाए। उन्हें इस बारे में नोटिस पर्याप्त समय से पहले दिया जाए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने साफ किया कि कैंडिडेट्स को इस बात की नोटिस काफी पहले दिया जाना चाहिए ताकी उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो।

क्या है यह मामला

दिल्ली में एक सिख महिला अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि उसने कड़ा पहन रखा था। पीठ ने ये आदेश इसी महिला की चुनौती याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। महिला के मुताबिक, वह एडमिट कार्ड में दिए समय के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले पहुंची थी, लेकिन उसे कड़ा उतारने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन

महिला को जुलाई 2021 में आयोजित पीजीटी अर्थशास्त्र परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। महिला ने अधिवक्ताओं के माध्यम से शिकायत कि कड़ा पहनने पर केंद्र में प्रवेश देने से मना करना अनुच्छेद 25 के तरह इंंसान के आम अधिकार का उल्लंघन है।

 

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