Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक आदेश दिया है। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के आदर्श नगर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं की समस्या का सहानुभूति के साथ समाधान करे। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि पिछले 5 सालों से पीड़ित बिना बिजली के रह रहे है। उन लोगों को अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया है? आपको बता दे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की बेंच उस याचिका की सुनवाई कर रही थी। जिसमें पाकिस्तान से विस्थापित हुए 800 से ज्यादा हिंदुओं को बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी देने की मांग की गई थी।
आपको बता दे कोर्ट ने कहा है कि जिस जमीन पर ये लोग बसे हुए हैं वो सरकार की है। जिसके बाद अगर सरकार उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगी तो बिजली वितरण कम्पनी इनको बिजली का कनेक्शन नहीं देगी। आपको बता दे कोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है कि ये सभी विस्थापित बेहद गरीब हैं, जिनमें बड़ी तादात बच्चों और महिलाओं की है, जिनके लिए बिना बिजली के रहना बहुत मुश्किल है।
याचिकाकर्ता हरिओम ने पिछले साल एक याचिका के जरिए हिंदू विस्थापितों के परिवार को बिना बिजली के रहने का मुद्दा उठाया था। उस याचिका में ये भी कहा गया है कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान से प्रवासी इस उम्मीद में भारत आए थे कि उनके बच्चों को उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी।
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