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Delhi High Court: 14 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंधों पर हाइकोर्ट ने बड़ी बात बोली है….जानना सबके लिए जरूरी

• LAST UPDATED : October 28, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को जमानत देने से इनकार कर दिया, पीड़िता केवल 14 वर्ष की थी और उसकी सहमति कोई सहमति नहीं थी कानून की नजर में, “अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए एक हाल फिलाल आदेश में कहा।

’14 साल की लड़की की सहमति अमान्य’

पीड़िता केवल 14 वर्ष की थी और उसकी सहमति कोई सहमति नहीं थी कानून की नजर में, “अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए एक हाल फिलाल आदेश में कहा। उसने कहा कि आरोपी ने पीड़िता से यह भी छुपाया कि वह पहले से शादीशुदा है और शादी का झूठा वादा करके कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया, हालांकि वह उससे शादी नहीं कर सका क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थी।

2012 का है मामला

लड़की 2012 में, जब वह 9वीं कक्षा में थी, तब वह जिस कोचिंग सेंटर में जाती थी वहां के शिक्षक ने उसका यौन किया। 2017 तक वह आश्वासन देता रहा कि वे शादी कर लेंगे और इस बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आगे आरोप लगाया गया कि इस बीच, पीड़िता दो बार गर्भवती हुई लेकिन गर्भपात करा दिया गया था।

HC ने जमानत देने से किया इनकार?

वह पहले से शादीशुदा होने के कारण उससे शादी नहीं कर सकता था। हाई कोर्ट ने कहा कि जब घटना हुई तो आरोपी छात्र का शिक्षक होने के कारण प्रभावशाली पद पर था और पीड़िता उस कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी जहां वह पढ़ाता था, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।

देता था शादी का झांसा

अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने हालिया आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील में कोई दम नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सहमति से बने थे, जैसा कि 2012 में यौन उत्पीड़न की पहली घटना के समय हुआ था।” पीड़िता सिर्फ 14 साल की थी और उसकी सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं थी।

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