India News(इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने बाजार में एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों को दोबारा पैक कर बाजार में बेचने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से जवाब मांगा है। समाप्त हो चुके उत्पादों को नई उपयोग तिथि के साथ दोबारा पैक करने के ऐसे कई मामले सामने आने के बाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका शुरू की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मामले पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एफएसएसएआई और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत ने मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता श्वेताश्री मजूमदार को न्याय मित्र नियुक्त किया और इसे 8 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह द्वारा मामले को न्यायिक पहलू पर गौर करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पास भेजे जाने के बाद स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति सिंह एक प्रसिद्ध चॉकलेट निर्माता हर्षे कंपनी द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दिवाली के त्योहार के दौरान कुछ नकली चॉकलेटों को दोबारा पैकेजिंग करने और एक्सपायर्ड चॉकलेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
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