इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर एसोसिएशन की अपील याचिका खारिज करते हुए 25 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थगित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर जुमार्ना लगाने व टिप्पणी करने की निर्णय को चुनौती देने वाली डाक्टर एसोसिएशन की अपील याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुमार्ना लगाते हुए खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि एसोसिएशन आफ एमडी फिजिशियन की अपील में कोई दम नहीं है।
पीठ ने कहा कि एसोसिएशन पर लगाया गया जुमार्ना की धनराशि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराया जाए। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता एक ही परीक्षा के संबंध में दो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष अलग-अलग याचिकाएं नहीं रख सकता था। डाक्टर एसोसिएशन ने 11 जून 2021 के एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें एकल पीठ ने 25 हजार रुपये का जुमार्ना लगाते हुए 18 जून 2021 को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।