India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ या वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए न्यायिक स्ट्रक्चर की मांग की है। इस याचिका को दरगाह अब्दुल सलाम ने दायर किया है, जो कनॉट प्लेस इलाके में स्थित है। यहाँ पर दायर याचिका में दावा किया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का काम अप्रैल 2022 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से कोई न्यायिक स्ट्रक्चर नहीं है, जिससे वक्फ संपत्तियों के विवादों को सुलझाया जा सके।
हाईकोर्ट में एक मस्जिद ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मामला दायर किया है, कहा जा रहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2022 में अंतिम बार काम किया था। उसके बाद से वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के लिए कोई अपेक्षित अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मस्जिद की ओर से यह भी दावा किया गया है कि इसके कारण विवाद बढ़ रहे हैं। जज साहब ने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका में दावा किया गया है कि वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक न्यायिक स्ट्रक्चर की जरूरत है। यहां तक कि वक्फ ट्रिब्यूनल के कार्य को समाप्त करने के बाद भी कोई अपेक्षित अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे विवाद बढ़ता जा रहा है। याचिका में मस्जिद और दरगाह अब्दुल सलाम की ओर से यह भी कहा गया है कि इसके कारण उनके मुकदमे अचानक रुक गए हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय से जल्दी सुलझाव की अपेक्षा की है।
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