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Delhi High Court: अदालत परिसर में नही सैनिटरी नैपकिन, महिला लॉ इंटर्न ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

• LAST UPDATED : August 31, 2022

Delhi High Court: 

Delhi High Court: राजधानी दिल्ली में एक महिला लॉ इंटर्न ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा।जिसमें उन्होने अदालत परिसर में वेंडिंग मशीन या किसी अन्य माध्यम से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। महिला ने अपने पत्र में सैनिटरी नैपकिन की अनुपलब्धता के मुद्दे पर प्रकाश डाला और कहा कि यहां तक कि अदालत की डिस्पेंसरी के पास भी सैनिटरी नैपकिन नहीं है।

महिला लॉ इंटर्न ने कहा

उसने कहा कि वह एक अगस्त से उच्च न्यायालय के एक वकील के अधीन काम कर रही है, और जब उसे एक नैपकिन की आवश्यकता महसूस हुई, तो वह अदालत के औषधालय में गई, जहां फार्मासिस्ट ने उसे इसकी अनुपलब्धता के बारे में बताया और उसे एक महिला तकनीशियन को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे बताया गया कि यह प्रशासनिक ब्लॉक में उपलब्ध होगा। फिर मैं प्रशासनिक ब्लॉक गई और एक महिला सफाई कर्मचारी से मिली और उसने कहा कि यह उपलब्ध नहीं है, महिला ने अपने पत्र में कहा, इससे उसे शर्मिंदगी हुई। महिला ने मुख्म न्यायाधीश से आग्रह किया कि इस मामले को देखें और दिल्ली उच्च न्यायालय में वेंडिंग मशीन के माध्यम से या अन्यथा सैनिटरी नैपकिन सुविधा की उपलब्धता के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

2018 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने की थी पहल

बता दें, अप्रैल 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय की तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने अदालत भवन में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की पहल की थी।

 

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