India News (इंडिया न्यूज़) ; दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम को अग्निशमन विभाग से एनओसी लिए बगैर राजधानी में चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद कराने का आदेश दिया है। बता दें, हाई कोर्ट ने यह आदेश मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में लगी आग के मामले में सुनवाई के दरम्यान दिया। साथ ही, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली अग्निशमन सेवा व अन्य अधिकारियों से यह भी कहा कि वे उसके आदेश के पालन को लेकर 30 दिनों के अंदर निगम को सभी तरह की उचित सुविधाएं भी मुहैया कराए ताकि अदालती आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निशमन सेवा विभाग को दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटरों के फायर प्रमाणपत्र और बिल्डिंग मंजूरी की जांच करने का निर्देश दिया था। इस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली के कुल 583 कोचिंग सेंटरों में से केवल 67 के पास दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से अपेक्षित एनओसी है। वहीँ 516 कोचिंग सेंटरों के पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है।
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद जून में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था। मालूम हो, आग लगने की घटना के पश्चात मुखर्जी नगर थाने में आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुंचाना) आदि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
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