India News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने DTC की बसों में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता देने के लिए दिल्ली सरकार को एक और महीने का समय दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के प्रबंध निदेशक को 18 अगस्त को उसके समक्ष पेश होना होगा.
अदालत ने यह आदेश खंडपीठ द्वारा अक्टूबर 2022 को दिए गए आदेश को ‘जानबूझकर लागू नहीं’ करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनाया. इसके पहले के आदेश में अदालत ने चार महीने में इस मुद्दे पर फैसला करने को कहा था. गौरतलब है कि खंडपीठ ने ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था. याचिका में समुदाय को डीटीसी के टिकटों में तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता दिलाने और मुफ्त यात्रा का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
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‘प्रतिवादियों के वकील के अनुरोध पर, एक अंतिम अवसर के माध्यम से मामले को स्थगित कर दिया जाता है और प्रतिवादियों को एक महीने की अवधि के भीतर खंडपीठ के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रतिवादी के प्रबंध निदेशक नंबर 2 सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में मौजूद रहेंगे.’