India News(इंडिया न्यूज), Delhi high court on sameer wankhede: आज बुधवार(17मई) को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी (कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं) से सुरक्षा प्रदान की और आगे की राहत के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का रुख करने का आदेश दिया है।
वानखेड़े ने डिप्टी डीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और दावा किया कि एनसीबी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “झूठे और भ्रामक” हैं।
दरअसल, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले पूर्व एनसीबी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई (CBI) ने कल गुरुवार को समन किया है। सीबीआई के अधिकारी ने कहा है कि कथित तौर पर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग को लेकर उनसे पूछताछ होगी। CBI ने अपने मुंबई कार्यालय में बुलाया है।
दो साल पहले मुंबई जोन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के प्रमुख वानखेड़े ने कथित ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि समीर वानखेड़े और अन्य ने कथित तौर पर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।