India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में एयर कंडीशनिंग (AC) का खर्च, बच्चों के पेरेंट्स को उठाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि AC बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक बोझ स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने एक पेरेंट्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इस निर्णय के अनुसार, AC का चार्ज लैबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है।
पेरेंट्स ने अपनी याचिका में बताया कि उनके बच्चा एक प्राइवेट स्कूल के क्लास 9 का छात्र है और स्कूल मैनेजमेंट उनसे हर महीने 2,000 रुपए फीस वसूल रहा है ताकि उन्हें AC की सुविधा दी जा सके। पेरेंट्स का तर्क था कि AC की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है और इसलिए उन्हें अपने फंड से इसका खर्च उठाना चाहिए। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने स्कूल चुनने के समय फीस का महत्व को जानने को कहा। सेशन 2023-24 के लिए जो फीस रसीद स्कूल ने जारी की है, उसमें एयर कंडीशनर के लिए अलग से पैसों का जिक्र है। इससे स्पष्ट होता है कि पेरेंट्स को स्कूल चुनते समय वहां दी जाने वाली सुविधाओं और कीमत का ध्यान रखना चाहिए।
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