India News(इंडिया न्यूज़) Delhi Highcourt: दिल्ली के हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के हाईकोर्ट में एक रेप का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को 3 साल की बच्ची के रेप के मामले में खुद नोटिस जारी किया। यह रेप का आरोप एक स्कूल के सफाईकर्मी पर लगाया गया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सौरभ बनर्जी ने मामले की जांच करते हुए कहा कि 1 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करेंगे।
सफाईकर्मी पर रेप का आरोप
जानकारी के मुताबिक ये घटना साउथ दिल्ली में पंचशील एनक्लेव के एक स्कूल की है। इस मामले को 2 अगस्त को हौज खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, फिर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट नेजानकारी देते हुए कहा कि साउथ दिल्ली में सफाईकर्मी ने 3 साल से बच्ची की रेप खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। इस पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले को नोटिस में लिया और जनहित याचिका को दायर कर दिया गया।
कोर्ट ने दिया POCSO के तहत कार्रवाई का आदेश
इस मामले कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को इसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते के अंदर सबमिट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अधिकार की रक्षा का पूरा ख्याल रखने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने वकील को आरोपी के खिलाफ POCSO 2012 के तहत धारा 23 यानी मीडिया में नाम न सामने आए इसका भी पुरा ध्यान रखने का भी आदेश दिया।
POCSO एक्ट के तहत इतने मामले दर्ज
NCRB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ 9,782 अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 में 40% बढ़कर 13,892 हो गए। NCRB की रिपोर्ट की अनुसार 2021 में POCSO एक्ट के तहत 1,357 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक, 2021 में बच्चियों के बलात्कार के 833 मामले दर्ज किया है।