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Delhi Highcourt: केंद्र सरकार शब्द को बदलने की मांग, 84 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने अदालत में दर्ज की याचिका, जानें दिल्ली HC ने क्यों मांगा जवाब

• LAST UPDATED : August 19, 2023

India News(इंडिया न्यूज़) Delhi Highcourt: संविधान के अनुसार सभी आदेशों अधिसूचनाओं और पत्राचारों में संबोधित करते हुए जाने वाले संघीय सरकार शब्द को केंद्र सरकार से बदलने की मांग को लेकर 84 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए बताया कि जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया।

5 दिसंबर तक किया गया स्थगित 

बता दे कि, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल  करते हुए समय मांगा, जिसको 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुनवाई के वक्त अदालत को जानकारी देते हुए  कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के स्थान पर भारत संघ के उपयोग के मामले को देख रहा है और अभी मामला पर रोक लगा दिया गया है।

जानिए क्या है मामला

उन्होंने कहा कि संघ सरकार शब्द का संघ और सभी राज्यों के बीच संबंधों पर भी एकीकृत उत्पत्ति पड़ता है। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता पूछा कि केंद्र सरकार शब्द के इस्तेमाल पर कहां रोक है। और साथ ही केंद्र सरकार को जवाब दाखिल  करते हुए समय मांगा, जिसको 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं इसके जवाब में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि भारत के संविधान में कभी भी केंद्र सरकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह हमेशा केंद्र सरकार का इस्तेमाल करता है। अनुच्छेद 53 संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख करता है। उन्होंने तर्क दिया कि 84 वर्षीय याचिकाकर्ता ने इस त्रुटि को सही करने के लिए दायर किया गया है।
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