Delhi Jal Board: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेशों का पालन नहीं करने और सीवेज का प्रदूषित पानी यमुना में छोड़ने पर दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण पर 150 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद अब दिल्ली जल बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दे एनजीटी के कई आदेशों के बावदूज यमुना नदी में सीवेज का पानी बहाकर प्रदूषित करने के मामले में जुर्माने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि एनजीटी ने यमुना नदी में गंदा पानी बहने से रोकने में विफल रहने पर दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ और कोंडली सिंचाई नहर में गंदा पानी बहने से रोकने में विफल रहने पर नोएडा प्राधिकरण पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके साथ एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस ए के गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली जल बोर्ड को 50 करोड़ और नोएडा प्राधिकरण को 100 करोड़ की जुर्माना राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करने का आदेश दिया था।
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