India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कड़ी कार्रवाई न करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर सकता है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि वह किन सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए बुला रही है।
साथ ही एजेंसी ने वो सबूत जज को दिए और फिर जज उन तथ्यों को लेकर अपने चैंबर में चले गए। दरअसल, ईडी ने कोर्ट से कहा था कि उन तथ्यों को सिर्फ कोर्ट को देखना चाहिए और केजरीवाल के वकील को नहीं दिखाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी का समन सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह नहीं बताया जा रहा है कि मेरे मुवक्किल को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। हमने हर बार समन का जवाब दिया है। एक समन तब जारी किया गया था जब राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, एक अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था जब लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होनी थी। इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। सीएम केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में ईडी के समन को चुनावी समन बताया।
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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि अगर आपको गिरफ्तारी की आशंका है तो आप निचली अदालत से अग्रिम जमानत क्यों नहीं ले लेते? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज के समन पर रोक लगानी चाहिए, तो ईडी के वकील ने कहा कि वह आज पेश नहीं हुए, अब क्या रोका जाना चाहिए? उन्होंने ईडी से सवाल करते हुए कहा, क्या आप कोर्ट को बता पाएंगे कि आपके पास क्या सबूत हैं? क्या आप उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं? आप उन्हें किस हैसियत से बुला रहे हैं?
कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए ईडी ने कहा, हम उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर बुला रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी के पास उन्हें बुलाने के लिए सबूत हैं? ईडी ने जवाब दिया कि हां, सबूत मौजूद हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना ही था तो कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस पर ईडी ने कहा कि बेशक, हम उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे।
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