India News(इंडिया न्यूज): राज निवास के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उपराज्यपाल सचिवालय ने शहर में नौकरशाहों के तबादलों और नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के आदेश के आलोक में दिल्ली सरकार को सेवा मामलों से संबंधित फाइलें वापस कर दी हैं.
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार के पास भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर सेवा विभाग के मामलों पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, जो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
एक अधिकारी ने कहा, “एलजी सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 11 मई के फैसले के अनुपालन में सेवा मामलों से संबंधित फाइलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार को वापस कर दिया है।” इन फाइलों में दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में कर्मचारियों के अनुबंध के कार्यकाल के विस्तार और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के समूह ‘ए’ के कर्मचारियों के इस्तीफे की स्वीकृति के प्रस्ताव शामिल हैं। इन्हें मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया था।
इन्हें इस अवलोकन के साथ वापस कर दिया गया है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के आलोक में विभागों को उचित कार्रवाई/आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है।
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