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Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को SC से बड़ा झटका, क्‍यूरेटिव पिटीशन खारिज

• LAST UPDATED : March 14, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज) Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसौदिया करीब एक साल से जेल में हैं। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन भी खारिज होने के बाद उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की।

SC ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई और एसवीएन भट्टी की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई मामला नहीं बनता है. हमने सुधारात्मक याचिका और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है।’ हमारी राय में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले में निर्धारित मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है।

मनीष सिसोदिया पर लगा है ये आरोप

बता दें,सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2020-21 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस अवधि बढ़ा दी गई। वृद्धि की गई थी। लाभार्थियों ने कथित तौर पर आरोपी अधिकारियों को ‘अवैध’ लाभ भी पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपनी खाता पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते साल हुई थी गिरफ्तारी

बता दें, बीते साल फरवरी 2023 को आप नेता मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया था। तब उन्हें केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली आबकारी विभाग मामले में घंटों तक चली पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था।

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