होम / Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी जमानत

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नहीं दी जमानत

• LAST UPDATED : October 30, 2023

Delhi Liquor Scamसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस केस की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जान लें कि इस केस में सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED ने केस दर्ज कर रखा है।

बता दें, सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में “338 करोड़ का लेनदेन संदिग्ध” है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश दिया है कि ट्रायल छह से आठ महीने में पूरा हो जाना चाहिए।

सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार

सिसोदिया के वकील सिंघवी ने पिछली सुनवाई में अदालत को सूचित किया था कि मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि सिसोदिया अपनी पत्‍नी की गंभीर स्वास्थ्य समस्‍या के कारण अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। बता दें, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी को सिसोदिया को लंबी पूछ-ताछ के बाद अरेस्ट किया था। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ केस में ईडी जांच कर रही है।

also read : World Cup : भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया, पूरा किया 20 साल का बदला

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox