Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस केस की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जान लें कि इस केस में सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED ने केस दर्ज कर रखा है।
बता दें, सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में “338 करोड़ का लेनदेन संदिग्ध” है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश दिया है कि ट्रायल छह से आठ महीने में पूरा हो जाना चाहिए।
सिसोदिया के वकील सिंघवी ने पिछली सुनवाई में अदालत को सूचित किया था कि मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि सिसोदिया अपनी पत्नी की गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। बता दें, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी को सिसोदिया को लंबी पूछ-ताछ के बाद अरेस्ट किया था। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ केस में ईडी जांच कर रही है।
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