India News Delhi (इंडिया न्यूज), Delhi Market Close: लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान के दिन, राजधानी दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों में बड़ी रूप से बदलाव होने वाला है। व्यापारिक संगठन Chamber of Trade and Industry (CII) ने सभी व्यापारिक संगठनों और दुकानदारों से अपील की है कि वे मतदान के दिन, यानी 25 मई को अपनी दुकानें बंद रखें। CII के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि इस दिन दिल्ली के 700 बाजार बंद रहेंगे और इंडस्ट्रियल एरिया में भी छुट्टी होगी।
गोयल ने कहा कि कुछ दुकानदार वोट डालने के बाद भी शाम को अपनी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसे अब बदलने का निर्णय लिया है। अगर किसी कारणवश दुकान खोलनी पड़े, तो कर्मचारियों को इसके लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
CTI ने व्यापारियों को मतदान के दिन अपने कर्मचारियों की सैलरी न काटने का संदेश दिया है। इस संदेश के बाद, चुनाव आयोग और लेबर डिपार्टमेंट ने भी मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश देने के साथ-साथ, दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन्स के पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई है।
CTI के अनुसार, यदि कोई दुकानदार मतदान के बाद अपनी दुकान खोलता है, तो उन्हें अपने स्टाफ या लेबर पर दुकान पर आने के लिए दबाव नहीं देना होगा। उन्होंने भी इमरजेंसी सर्विस से जुड़े कर्मचारियों से अपील की है कि वे भी मतदान करके ही काम पर जाएं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने पहले ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को छुट्टी दें और पैसे न काटें।
मतदान के बाद काम पर दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के प्रावधान के तहत किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान का हक है। इस दिशा में, उन्हें मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी।
हालांकि, इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे किसी मतदाता कर्मचारी पर धारा 135बी का प्रावधान लागू नहीं होगा, जिसकी अनुपस्थिति से संबंधित कार्य को खतरा या उसमें भारी नुकसान हो सकता है।
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