Delhi Mayor: दिल्ली MCD के बाद अब महापौर का चयन होना बाकी है। आपको बता दे दिल्ली मेयर का चुनाव सदन की पहली बैठक बुलाने के दौरान होता है। इसलिए बैठक बुलाने के लिए जल्द ही निगम उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजेगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना निगम को मिल गई थी। अब एलजी को निगम सदन की बैठक पर निर्णय लेना है।
बता दे सदन की पहली बैठक में दोनों का चुनाव होगा। दिल्ली नगर निगम एक्ट के अनुच्छेद 35 के तहत पहली बैठक अप्रैल में होगी। दिल्ली में हर वर्ष महापौर का चुनाव होता है। पार्टी के पार्षदों का तो कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन मेयर का कार्यकाल सिर्फ एक वर्ष का होता है।
दिल्ली में पहला महापौर महिला पार्षद में से ही होगा। क्योंकि पहला वर्ष महिला महापौर के लिए आरक्षित है, जबकि तीसरा वर्ष अनुसूचित जाति से सदस्य चुनकर आए पार्षद के लिए यह पद आरक्षित होता है। सदन की पहली बैठक के बाद मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले नामांकन और उसके बाद पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं।
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