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Delhi mayor elections : इस दिन होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, केजरीवील ने LG को भेजा प्रस्ताव

• LAST UPDATED : February 18, 2023

Delhi mayor elections : दिल्ली का मेयर कौन इस पर अभी भी सस्पेंस बरक़रार है। दिल्ली को मेयर को तब मिलेगा ना जब चुनाव होंगे क्योंकि जिस दिन मेयर का चुनाव होना होता है। ऐसा बवाल मचता है कि दिल्ली को उसका मेयर नहीं मिल पाता है। हालांकि, अब खबर ऐसी है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होने की सम्भावना है। सीएम केजरीवाल ने 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव उप राज्यपाल को भेजा है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता और जनतंत्र की बड़ी जीत हुई है। एलजी को प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर का चुनाव कराया जाए।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उसके पीछे की कहानी ये है कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई छुपाने के लिए षड्यंत्र किया। विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील नियुक्त किया गया। केजरीवाल ने कहा कि तुषार मेहता एलजी के वकील हैं, उन्हें दिल्ली सरकार का भी वकील बनाए जाने का दबाव बनाया गया। तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रतिद्वंद्वी के लिए खड़े थे। उन्होंने एलजी और दिल्ली सरकार को डिफेंड किया।

LG लोकतंत्र को नहीं मानते- दिल्ली सीएम

आगे केजरीवाल ने LG पर निशाना साधते हुए कहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दिन जनतंत्र की जीत होगी। एलजी कई बार कह चुके हैं कि लोकतंत्र को नहीं मानते। ऐसे में एलजी के साथ दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी? वहीं मनीष सिसोदिया को मिले सीबीआई के समन पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक बदले की भावना से ये सारे केस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। कल मनीष सीबीआई के पास जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। अंततः सत्य की जीत होगी।

SC ने मेयर चुनाव पर 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का दिया था आदेश

मालूम हो, कल यानि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए नोटिस जारी करने को कहा था। छह जनवरी के बाद से नवनिर्वाचित निगम के तीन बार नया मेयर चुनने में विफल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेयर, उप मेयर, स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने को लेकर 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉमिनेटेड सदस्यों को मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा।

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