India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Metro: 25 मार्च यानी सोमवार को देशभर में होली मनाई जाएगी। इस दिन, लोग न केवल अपनी गलियों में बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों और शहर के अन्य हिस्सों में आयोजित होली पार्टियों में भी आते-जाते हैं। रंगे हुए कपड़े पहनकर मेट्रो में यात्रा करने के बारे में मेट्रो के नियम क्या कहते हैं? अगर कोई रंगे हुए कपड़े पहनकर यात्रा करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा या नहीं?
कल यानी 25 मार्च को देशभर में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आएगा। कल पूरे दिन सुबह से शाम तक लोग होली का आनंद उठाएंगे। लोग दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, दूर-दराज इलाकों में होली खेलने जाएंगे। इस दौरान कई लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर यात्रा करेंगे। क्या इस दौरान मेट्रो में रंगीन कपड़े पहनकर भी सफर किया जा सकता है।
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रंगे हुए कपड़े पहनकर मेट्रो में यात्रा करने के बारे में मेट्रो के नियम क्या कहते हैं? अगर कोई रंगे हुए कपड़े पहनकर यात्रा करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा या नहीं? आपको बता दें कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की गई है कि कोई रंगे हुए कपड़े पहनकर मेट्रो में यात्रा कर सकता है या नहीं। न ही मेट्रो नियमों में इस मामले को लेकर कोई विशेष उल्लेख किया गया है। हालांकि नियम साफ है कि मेट्रो में सफर करने वाला कोई भी व्यक्ति मेट्रो को गंदा नहीं कर सकता।
डीएमआरसी के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में बताया, होली के दिन यानी सोमवार (25 मार्च) को दिल्ली मेट्रो दोपहर 2.30 बजे से चलेगी। टर्मिनल स्टेशनों पर दोपहर 2.30 बजे से मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, जिसके आधार पर अगले स्टेशनों से मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। बताया जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली मेट्रो की रैपिड मेट्रो सर्विस या एयरपोर्ट लाइन समेत अन्य सभी लाइनों पर दोपहर 2.30 बजे से पहले मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। दोपहर 2.30 बजे के बाद यात्रियों को मेट्रो सेवा सामान्य रूप से मिलेगी।
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