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Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने के नियम में हुआ बदलाव

• LAST UPDATED : July 18, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज) Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतलें लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नया नियम लागू हो गया है। अब दिल्ली मेट्रो की एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद) सर्विस में शराब की बोतलें ले जाने पर संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। इसका मतलब है कि इन राज्यों में शराब की बोतलें ले जाने के नियम दिल्ली से अलग होंगे।

अब 2 बोतल बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है

पहले डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) ने एनसीआर सर्विस में दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। लेकिन अब से आपको इन राज्यों की आबकारी नीतियों का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि आप नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में केवल एक सीलबंद बोतल ही ले जा सकते हैं। अगर आपके पास दो सीलबंद बोतलें हैं, तो आप पर राज्य की आबकारी नीति के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

खुली बोतल ले जाने पर मिल सकता है दंड

दिल्ली में अभी भी आप दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। अगर आपकी बोतलें खुली हैं और आप दो बोतलें ले जा रहे हैं, तो दिल्ली में भी आपको आबकारी नियमों के तहत दंड मिल सकता है।

पिछले साल जून में डीएमआरसी ने मेट्रो के अंदर दो शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह दिल्ली की आबकारी नीति का उल्लंघन है। पहले मेट्रो में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था, लेकिन अब नए नियम लागू हो गए हैं।

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