Delhi Metro:
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में सफर करते वक्त अगर जाने-अनजाने आप भी मेट्रो के नियम-कायदों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने पर अब आप पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ स्थितियों में तो टिकट जब्त कर गाड़ी से बाहर तक किया जा सकता है।
दरअसल, मेट्रो गाईडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) के दिल्ली मेट्रो रेलवे (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के तहत कुछ अपराध और शास्तियां आते हैं। जिसके तहत क्या अपराध और कितना जुर्माना लगता है?
आइए, जानते हैं-
- दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 की धारा 59 के तहत उपद्रव करना, शराब पीना, थूंकना, गाड़ी के फर्श पर बैठना या फिर लड़ाई-झगड़ा करने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगने के साथ यात्री का टिकट/पास जब्त कर उसे गाड़ी से बाहर किया जा सकता है।
- धारा 62 के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन में किसी भी तरह का प्रदर्शन, बोगी या सवारी डिब्बे में लिखने या फिर चिपकाने के साथ बाहर निकलने से मना करने पर क्रमशः प्रदर्शन से निष्कासन, डिब्बे से बाहर या फिर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा…
- महिला डिब्बे में अवैध तरीके से घुसने पर 250 रुपए
- मेट्रो कर्मचारी की ड्यूटी में विघ्न डालने पर 500 रुपए
- मेट्रो के अंदर किसी चीज की अनाधिकृत बिक्री करने पर 400 रुपए
- टिकट की अवैध बिक्री पर 200 रुपए के जुर्माने के साथ ही टिकट भी जब्त किया जा सकता है।
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